BPL में शामिल होने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने बढ़ाई तिथि, जानिए…

शिमला | ग्रामीण विभाग ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए पात्र लोग अब 17 मई तक पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के निदेश राघव शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। बीपीएल परिवारों का चयन जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा। 50 हजार से कम वार्षिक आय वाले इच्छुक परिवार बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 15 मई तक आवश्यक घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। पंचायतों में बीपीएल चयन के लिए एसडीएम द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तीन सदस्यों की कमेटियां गठित की गई हैं। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमेटी बीपीएल परिवारों के आवेदन का सत्यापन करेगी। बीपीएल परिवारों के चयन के लिए जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में पारदर्शी रूप से चर्चा की जाएगी। बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया 15 अक्तूबर तक पूरी की जाएगी। गौर हो कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए मापदंड में किए गए बदलाव की अधिसूचना देरी से होने के कारण बीपीएल परिवारों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा से बीपीएल के तय किए गए नए मानदंड के अनुसार बीपीएल परिवारों का चयन किया जाएगा। गौर हो कि इससे पहले पंचायतों के प्रधान ही बीपीएल परिवारों का चयन करते थे। लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं। बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए परिवारों की पहचान के लिए तय किए गए मानदंडों में ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं और 18-59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है। ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो और जिसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो। जिसमें विधवा /अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगी। ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हों। ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया हो।

इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, नस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीडि़त हैं, जिसके कारण वे स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं। इन मानदंडों में से किसी एक या अधिक को पूरा करते हैं, ऐसे परिवारों को बीपीएल की सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक ऐसे सदस्य हों जो कि कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीडि़त हैं उन्हें चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। एक से अधिक असुविधा वाले परिवारों को चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक परिवार के मुखिया से सादे कागज पर शपथ एवं घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाएगा। परिवारों द्वारा की जाने वाली सभी शपथ एवं घोषणाओं में सहायक साक्ष्य शामिल होने चाहिए, जिसमें परिवार रजिस्टर की प्रति, बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र एवं आय का प्रमाण पत्र शामिल है। यदि बीपीएल परिवार का कोई सदस्य ग्राम पंचायत में अपना नाम अलग परिवार के रूप में दर्ज कराने के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे नए परिवार को अगले तीन वर्षों तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध विधवा/परित्यक्त/अकेली/तलाकशुदा महिलाओं पर लागू नहीं होगा।

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