
शिमला. हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइन्स जारी हुई हैं. शिक्षा विभाग ने नए साल से स्कूल में कुछ चीजों को लाने पर पाबंदी लगा दी है. इस संबंध में सोमवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है.
जानकारी के अनुसार, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब बच्चे मोबाइल फोन नहीं ला पाएंगे. इसके अलावा, स्कूल में स्मार्ट वाच, हेडफोन, टैबलेट, आइपैड, म्यूजिक प्लेयर, हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस और रिकार्डिंग उपकरण लाने पर रोक लगाई गई है. यह नियम एक जनवरी, 2026 से लागू हो जाएंगे. यदि कोई बच्चा नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे स्कूल से सस्पेंड किया जाएगा.
जारी आदेशों में साफ लिखा गया है कि प्रिसिंपल और हेड मास्टर नियम तोड़ने वाले बच्चों पर जुर्माना लगा सकते हैं. शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि पहले शिक्षा विभाग ने मोबाइल फोन पर पहले ही बैन लगाया था. लेकिन अन्य चीजों को लेकर कोई गाइडलाइन्स नहीं थी. लेकिन अब फैसला लिया गया है.





