
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के चयन और सत्यापन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। अब ऐसे परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा, जो पहले इस सूची से छूट गए थे। इसके लिए पात्रता शर्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मनरेगा यानि अब विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) के तहत 5 दिन काम करने वाली भी बीपीएल सूची में शामिल होंगे। इस फैसले का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।
खास बात यह है कि पहले से तैयार बीपीएल सूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि छूटे हुए पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नए आवेदन 18 अप्रैल 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि 21 अप्रैल 2026 तक ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटी पात्र परिवारों की सूची जारी करेगी। इसके बाद संशोधित मानकों के आधार पर सत्यापन, अनुमोदन और अपील की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम चरण में राज्य स्तरीय समिति द्वारा सातवें चरण की सूची जारी की जाएगी।





