
चेस्टर हिल सोलन में बेनामी संपत्ति और धारा 118 के उल्लंघन पर उपायुक्त सोलन जल्दी कार्रवाई करेंगे। उपायुक्त के पास अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व केके पंत के आदेश भी पहुंच गए हैं। उपायुक्त इसमें बेनामी संपत्ति की जांच करेंगे। साथ ही इसमें धारा 118 के उल्लंघन पर मामला भी जल्द दर्ज करने की तैयारी है। बेनामी संपत्ति का मामला बनने के बाद जमीन को सरकार के कब्जे में लेने की तैयारी है। इस मामले में छोटा शिमला थाने में एक शिकायत हुई है। इसमें मुख्य सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।
धारा-118 के उल्लंघन का मामला उपायुक्त की अदालत में चलेगा। इसके लिए मामले में सभी आरोपियों को समन भेजे जाएंगे और उन्हें उपायुक्त अपनी अदालत में बुलाएंगे। इसमें खासतौर पर धारा-118 के उल्लंघन पर जवाबतलब किया जाएगा। नियमों के अनुसार धारा-118 के सभी मामले उपायुक्त की अदालत में आते हैं, जिसमें पहले आरोपियों से जवाब मांगा जाता है। हालांकि इसमें तहसीलदार से रिपोर्ट भी मांगी जाती है कि क्या धारा-118 का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
मगर चेस्टर हिल मामले में एसडीएम सोलन पहले ही जांच कर चुकी हैं। इसमें उन्होंने धारा-118 के उल्लंघन का हवाला दिया था। हालांकि उसके बाद इसकी जांच रोक दी गई थी, जिस कारण इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं अब दोबारा मामला उजागर होने के बाद उपायुक्त सोलन इसमें कार्रवाई करेंगे। उधर, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि चेस्टर हिल में बेनामी संपत्ति के मामले में उन्हें एसीएस के जांच करने के आदेश मिले हैं। वह अभी इसमें स्टडी करेंगे। गड़बड़ी पाने जाने प दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
चेस्टर हिल मामले में एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। एसडीएम की रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने के मुख्य सचिव के आदेश वापस लेने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने डीसी सोलन को कार्रवाई करने को लिखा है। बेनामी संपत्ति के सभी मामलों पर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है।- जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार





