
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिमला की विवादित अवैध संजौली मस्जिद मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। प्रतिवादी नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से संजौली मस्जिद की ऊपरी अवैध तीन मंजिलों को गिराने को लेकर अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए मस्जिद की निचली दो मंजिलों ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश बरकरार रखे है।
अदालत अनुपालन रिपोर्ट पर अगली सुनवाई को विचार करेगा। मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट में 3 दिसंबर को याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड ने स्वयं भवन की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को तुरंत गिराने को लेकर आश्वासन दिया था। उनका मानना है कि मस्जिद की जमीन और पहली मंजिल अवैध नहीं है। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त शिमला की ओर से 5 अक्टूबर 2024 को पारित आदेशों में याचिकाकर्ता ने स्वयं इन मंजिलों को हटाने की बात स्वीकार की थी।





