# SSC घोटाले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI जांच के HC के आदेश पर लगाई रोक *

mamata government gets relief from supreme court in ssc scam

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

25 नवंबर 2022

 सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (SSC) द्वारा याचिका दायर किए जाने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन को शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘‘इस समय जब हम बहस कर रहे हैं, प्रधान सचिव हाईकोर्ट के समक्ष कठघरे में हैं।” जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगेगी।” उन्होंने राज्य सरकार की याचिका को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को CBI को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि किसके कहने पर पश्चिम बंगाल SSC ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पदों का सृजन करके अवैध रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई हाई कोर्ट के पूर्व के आदेशों के तहत इस तरह के स्कूलों में अवैध नियुक्तियों की पहले से ही जांच कर रही है।

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