कुल्लू : मादक पदार्थ तस्करी पर पुलिस की सख्ती, खेम राज को तीन माह की निरोधात्मक कैद

कुल्लू जिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए एक आदतन तस्कर को निरोधात्मक कैद में भेजा है।
जानकारी के अनुसार खेम राज पुत्र स्वर्गीय गोपी राम (36 वर्ष), निवासी गांव शाढ़ाबाई, डाकघर बजौरा, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज थे। इन मामलों में आरोपी के कब्जे से हेरोइन/चिट्टा जैसे मादक पदार्थ बरामद किए गए थे। बार-बार गिरफ्तारी के बावजूद खेम राज गुपचुप तरीके से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में सक्रिय रूप से संलिप्त पाया गया।

इस पर जिला पुलिस कुल्लू द्वारा मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के तहत निरोधात्मक कैद का प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया। सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त होने के उपरांत जिला पुलिस ने आरोपी को भविष्य में मादक पदार्थों की तस्करी से रोकने के उद्देश्य से दिनांक 20.12.2025 को तीन माह की अवधि के लिए जिला कारागार कुल्लू में निरुद्ध कर दिया है।

जिला पुलिस के अनुसार अब तक इस अधिनियम के तहत कुल 06 व्यक्तियों को निरोधात्मक कैद में भेजा जा चुका है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और इस प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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