चेस्टर हिल भूमि विवाद : उपायुक्त सोलन ने कृषक दंपती, दो बिल्डरों को जारी किए नोटिस

चेस्टर हिल से जुड़े भूमि नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। उपायुक्त सोलन ने चार लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें एक कृषक दंपती और दो बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब इन चारों को 23 अप्रैल को उपायुक्त की अदालत में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करना होगा। अगर यह चारों जवाब नहीं दे पाते हैं तो इन पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की ओर से मिले आदेशों के बाद उपायुक्त ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
धारा-118 के उल्लंघन का मामला उपायुक्त की अदालत में चलेगा। इसके लिए मामले में आरोपियों को समन भेजे गए हैं। इसमें खासतौर पर धारा-118 के उल्लंघन पर जवाब तलब किया जाएगा। नियमों के अनुसार धारा-118 के सभी मामले उपायुक्त की अदालत में आते हैं, जिसमें पहले आरोपियों से जवाब मांगा जाता है। चेस्टर हिल मामले में एसडीएम सोलन पहले ही जांच कर चुकी हैं। इसमें उन्होंने धारा-118 के उल्लंघन का हवाला दिया था। हालांकि उसके बाद इसकी जांच रोक दी गई थी, जिस कारण इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं अब दोबारा मामला उजागर होने के बाद उपायुक्त सोलन इसमें कार्रवाई करेंगे।

यह है पूरा मामला
यह मामला हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 के कथित उल्लंघन और बेनामी संपत्ति से जुड़ा है। नियमों के अनुसार हिमाचल में गैर-कृषकों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि खरीद को लेकर कड़े प्रावधान हैं। आरोप है कि चेस्टर हिल में भूमि की खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण में इन नियमों की अनदेखी की गई है। धारा 118 के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित भूमि को सरकार के पक्ष में निहित किया जा सकता है।

कोटचेस्टर हिल मामले में चार लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। 23 अप्रैल को देखा जाएगा कि वह क्या जवाब दायर करते हैं। उसके आधार पर आगामी कार्रवाई होगी। -मनमोहन शर्मा, उपायुक्त सोलन

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