नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शहरी विकास विभाग के सचिव की कार्यप्रणाली पर लगाई कड़ी फटकार

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

22 अप्रैल 2023

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शहरी विकास विभाग के सचिव की कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल ने सचिव को हमीरपुर के दुगनेड़ी में ट्रीटमेंट प्लांट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। साथ ही अदालत ने ट्रिब्यूनल के समक्ष सचिव की उपस्थिति अपेक्षित की थी। सचिव ने इस मामले में न तो जवाब दायर किया और न ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अदालत ने इस लापरवाही के लिए सचिव को चेताया कि अधिकारी की ओर से इस तरह की उपेक्षा की शायद ही सराहना की जा सकती है।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि संबंधित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी करने सहित कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना न करना दंडनीय अपराध है जिसके लिए जेल भी हो सकती है। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि इस मामले में 16 जनवरी 2023, 28 फरवरी और 15 मार्च 2023 को सुनवाई हुई। 16 मार्च 2023 को इस मामले को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया।

लेकिन इस मामले में शहरी विकास विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही एनजीटी के सामने पेश हुए, जोकि एक गंभीर लापरवाही का मामला प्रतीत होता है। एनजीटी ने अधिनियम की धारा 26 के तहत आदेशों की अवहेलना को एक गंभीर अपराध माना है। नगर परिषद हमीरपुर ने गांव दुगनेड़ी में अपना तरल एवं ठोस कचरा संयंत्र स्थापित किया है।

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

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