
खबर अभी अभी ब्यूरो सोलन
6 जुलाई 2023

प्रदेश सरकार ने भवन व प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब वे भवनों की एटिक को रिहायश के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको लेकर नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने वर्ग मीटर के हिसाब से फीस तय की है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवन व प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब वे भवनों की एटिक को रिहायश के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको लेकर नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने वर्ग मीटर के हिसाब से फीस तय की है। यह फीस 50,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक होगी। बड़ी बात यह है कि एटिक के किनारे को जीरो करना होता था, अब उसे बढ़ाकर 0.75 मीटर करने की अनुमति है।
सरकार की ओर से भवन मालिकों को 0.75 मीटर तक निशुल्क सुविधा रहेगी, लेकिन जहां से एटिक की ऊंचाई सात फीट (2.1 मीटर) व इससे ऊपर बढ़नी शुरू होगी, उसी हिसाब से लोगों को राशि का भुगतान करना होगा। नगर एवं ग्राम योजना विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी की है।
40 वर्ग मीटर 50,000
40 से 60 मीटर 75,000
60 से 100 मीटर 1,00,000
अटल टनल के आसपास का क्षेत्र प्लानिंग एरिया में शामिल
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