
मण्डी। थाना सदर मण्डी में 12 फरवरी 2026 को एक महिला के जलने के मामले में दर्ज शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 85, 3(5) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही आर.एफ.एस.एल. टीम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति ठाकर दास पुत्र सुखराम, निवासी गांव सपलोह, डाकघर उपरली सुराड़ी, तहसील कोटली, जिला मण्डी को गिरफ्तार कर लिया था और विस्तृत जांच शुरू की गई थी।
घटना में घायल श्रीमती नीलम ठाकुर को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटली, फिर जोनल अस्पताल मण्डी, उसके बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज और अंततः पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा था। 14 फरवरी 2026 को चिकित्सकीय रूप से बयान देने के लिए सक्षम पाए जाने पर माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायालय संख्या 24, चंडीगढ़ द्वारा उनका विधिवत बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने इस कृत्य के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया था।
उपचार के दौरान आज पीजीआई चंडीगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई। मृतका का पोस्टमार्टम विधि अनुसार पीजीआई चंडीगढ़ में कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मण्डी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर गहन एवं निष्पक्ष जांच जारी है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।





