सोलन शहर में मिठाई विक्रेता कर रहे खाद्य सुरक्षा नियमों की अवहेलना, अब विभाग करेगा सख्त कार्यवाही

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

27 मार्च 2023

मिठाइयां हमारी रोजमर्रा जिंदगी में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है।किसी भी खुशी के मौके पर या किसी भी त्योहार के अवसर पर सबसे पहले मिठाइयां हमारे दिमाग में आती है।परंतु अब मिठाइयां खरीदने से पहले सावधान हो जाए।

जब भी आप बाजार से मिठाइयां या कोई अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो उसकी निर्माण तिथि और प्रयोग करने की अंतिम तिथि अवश्य देख लें बाजार में अक्सर देखा जाता है कि मिष्ठान भंडार पर हलवाई खुले में मिठाइयों को रखते हैं और जिस पर निर्माण और प्रयोग की अंतिम तिथि नहीं लिखी जाती है। फूड सेफ्टी नियमों के तहत यह अनिवार्य है कि खुले में बेचे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए।

यदि कोई भी विक्रेता ऐसा नहीं करता तो उस पर सख्त कार्यवाही हो सकती है। वही सोलन शहर की अगर बात करे तो कई मिठाई की दुकानों पर दुकानदार द्वारा नियमों की अवहेलना की जा जा रही है। इस विषय पर फूड सेफ्टी असिस्टेंट कमिश्नर डॉ अतुल ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया की एफएसएसआई द्वारा आदेश जारी किए गए है की खाद्य पदार्थ पर निर्माण तिथि और अंतिम तिथि होना आवश्यक है साथ ही उन्होंने बताया की उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्यवाही की भी जाएगी।

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

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