सोलर पावर प्रोजेक्ट पर सबसिडी देगी सरकार, ब्याज पर इतनी मिलेगी छूट, हिमऊर्जा विभाग ने मांगे आवेदन

शिमला। प्रदेश सरकार अब सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने पर ब्याज से बनने वाली राशि पर भी पांच फीसदी सबसिडी देगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्रोजेक्ट पर ब्याज सबसिडी देने का फैसला किया है। इसके बारे में ऊर्जा सचिव राकेश कंवर ने शुक्रवार को स्कीम नोटिफाई कर दी है। इसका लाभ हिमाचल के लोगों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से जो योजना चलाई गई है वह भी हिमाचल के लोगों को लाभ मुहैया करवाएगी। इसी कड़ी के तहत हिमऊर्जा विभाग की ओर से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। निर्धारित अवधि के बाद आने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। यही नहीं केवल मात्र हिमाचल के लोगों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से यह सुविधा दी जाएगी। आवेदनकर्ता का हिमाचली होना अनिवार्य है। हिमऊर्जा विभाग की ओर से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने को लेकर इच्छुक फर्म या फिर अन्य लोगों से आवेदन मांगे गए हैं।

विभागीय वेबसाइट पर आवेदनकर्ता को आवेदन करना होगा। 22 सितंबर से विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदनकर्ता 24 अक्तूबर तक आवेदन कर सकता है। इसके बाद यह विभागीय वेबसाइट तीन नवंबर तक खुली रहेगी। प्रदेश सरकार की ओर युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के उदेश्य से योजनाएं भी चलाई गई हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाएं भी हैं। इस बारे में हिमऊर्जा बिलासपुर के परियोजना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदनकर्ता का हिमाचली होना अनिवार्य है।

2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य

शिमला। वर्ष 2026 तक हिमाचल को पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। इसके लिए वर्ष 2030 तक हिमाचल को 1995 मेगावाट सोलर एनर्जी क्षमता लक्ष्य बढ़ाना होगा। इस योजना के तहत हिमाचल में 100 किलोवाट से एक मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। ट्राइबल एरिया में इस परियोजना पर राज्य सरकार पांच फ़ीसदी इंटरेस्ट सबसिडी देगी, जबकि नॉन ट्राइबल एरिया में यह सबसिडी चार फ़ीसदी होगी। इस स्कीम के तहत बिजली प्रोजेक्ट के लिए आवेदन हिम ऊर्जा को करना होगा, जिसके साथ 10 हजार रुपए फीस भी लगेगी। इस सोलर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली को बिजली बोर्ड खरीदेगा और आवेदक को सिर्फ कनेक्टिविटी एग्रीमेंट बिजली बोर्ड के साथ साइन करना है। इस योजना के तहत तक कुल परियोजना लागत का 70 फ़ीसदी से ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से इंटरेस्ट सबसिडी सीधे बैंक के लोन अकाउंट में जमा करवाई जाएगी और यह 10 साल तक राज्य सरकार देगी। शर्त यह है कि ईएमआई की पेमेंट डिफॉल्ट न हो।

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