

शिमला: प्रदेश सरकार ने वसीयत करवाने और बच्चा गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क महंगा कर दिया है। बैंक या किसी अन्य के पास जमीन गिरवी रखने के पंजीकरण शुल्क में भी तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। सर्विस चार्जिज रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट (बुक तीन और बुक चार) में यह बढ़ोतरी हुई है। पहले वसीयत करने का पंजीकरण शुल्क 100 रुपये के करीब था, अब 54 रुपये जीएसटी के साथ इसे बढ़ाकर 354 रुपये किया गया है।बच्चा गोद लेने पर भी 354 रुपये में पंजीकरण होगा। इसी तरह जमीन गिरवी रखने पर भी लोगों को इतनी ही राशि जमा करानी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से जिला उपायुक्त कार्यालय, पटवारी कानूनगो को इन आदेशों को लागू करने को कहा है। बुक -1 में जमीन खरीदना, बेचना और स्थानांतरण करना भी महंगा किया गया है। 350 रुपये के बजाय अब इसके 590 रुपये लगेंगे।
उल्लेखनीय है कि हर जिला उपायुक्त कार्यालय में हर महीने वसीयत, जमीन की खरीद और बेचने, स्थानांतरण के 15 से 20 मामले आते हैं। जबकि बोनाफाइड और अन्य प्रमाणपत्र के हजारों मामले आते हैं। पटवारी से वेरिफिकेशन के बाद तहसील और उपतहसील में तहसीलदार की ओर से यह जारी किए जाते हैं। नकल जमाबंदी, ततीमा लोगों को पटवारी और कानूनगो स्तर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।



