
खबर अभी अभी ब्यूरो सोलन
4 जुलाई 2023

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि अदालत में समक्ष लंबित याचिकाएं कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए आड़े नहीं आएंगी। मामलों पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आउटसोर्स पर तैनात कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने की छूट दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि अदालत में समक्ष लंबित याचिकाएं पॉलिसी बनाने के लिए आड़े नहीं आएंगी। मामलों पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है।
अदालत ने कहा कि 5 जून 2014 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए सरकार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र है। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को लेकर पॉलिसी बनाने की संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए थे।
विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने कंप्यूटर शिक्षकों की उस भर्ती नियम को चुनौती दी है, जिसके तहत विभाग ने पांच वर्ष के अनुभव को भर्ती के लिए योग्य शर्त बनाया है। पिछले 21 वर्षों से सेवाएं देने वाले कंप्यूटर शिक्षकों ने भी हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर कोर्ट से उनकी सेवाओं को नियमित करने के आदेश जारी करने का आग्रह किया है।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1326 कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार सत्ता में रही हो, इन शिक्षकों को पाॅलिसी बनाने का आश्वासन मिलता रहा है। लेकिन न तो स्थायी पाॅलिसी बनाई गई और न ही उनके मानदेय को बढ़ाया गया।
खबर अभी अभी ब्यूरो सोलन


