कांगड़ा जिला में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर लगी रोक हटी
ब्यूरो धर्मशाला : जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक को हटा दिया गया है। बीड़ बिलिंग में पर्यटक की पैराग्लाइडिंग के दौरान मौत उपरांत जिला प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। हाल ही में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जिला कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में सभी प्रकार की पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और जिला पर्यटन विकास अधिकारी कांगड़ा और संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेटओं को एचपी एयरो स्पोर्ट्स नियम 2004 के उल्लंघन की जांच करने और पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान दुर्घटना की संभावना से बचाव के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए थे।
जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि उपमंडल मैजिस्ट्रेट बैजनाथ और धर्मशाला ने उक्त आदेश के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिससे पता चलता है कि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के लैंडिंग स्थलों के पास की सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित करने और मौसम की जांच के लिए स्थानीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही शर्तों, अनुशासनहीनता और सुरक्षा उपायों और वैध पायलट और उपकरण लाइसेंसों की जांच के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है। डीसी ने कहा कि प्रदेश एयरोस्पोर्ट्स नियम 2004 के नियम 6 के तहत गठित तकनीकी समिति ने पैराग्लाइडिंग उपकरणों का निरीक्षण किया है और अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले ऑपरेटर और पायलटों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को फिर से शुरू करने का आदेश दे दिए गए हैं।
डीसी कांगड़ा ने कहा कि कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग तथा इंद्रूनाग में सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में पैराग्लाइडिंग सुनिश्चित की जाएगी। पैराग्लाइडिंग के लिए पायलट के पंजीकरण सहित आवश्यक दस्तावेज सुरक्षा कर्मियों द्वारा चेक किए जाएंगे, आवश्यक दस्तावेज पूरा होने पर ही पैराग्लाइडिंग की अनुमति मिलेगी। इस के लिए एक रजिस्टर में सभी जानकारियों को सूचीबद्व भी किया जाएगा।