हिमाचल को बीबीएमबी का पानी देने से पंजाब को एतराज, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोदी को लिखा पत्र

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

15 जून 2023

punjab cm bhagwant mann write letter to PM Narendra Modi raise question over BBMB water to Himachal Pradesh

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिमाचल प्रदेश द्वारा सिंचाई योजनाओं के वास्ते पानी लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगने की शर्तों को माफ करने के केंद्र के ”एकतरफा फैसले” का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने 15 मई को इस संबंध में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अध्यक्ष को निर्देश जारी कर दिया।

सरकार ने बीबीएमबी अध्यक्ष को एनओसी के मौजूदा तंत्र को इस शर्त के साथ समाप्त करने का निर्देश दिया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि संचयी निकासी को सत्ता में उनके समान हिस्से से कम रखा जाता है, जो कि 7.19 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह फैसला पूरी तरह से अनुचित, निराधार और पंजाब के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जल समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को सतलुज और ब्यास नदियों से पानी देने की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के लिए हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत हिस्सा देने की अनुमति दी है और शीर्ष अदालत द्वारा पानी के बंटवारे के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। पानी का बंटवारा एक अंतरराज्यीय विवाद है और ”राज्यों द्वारा पानी साझा करने के लिए कोई एकतरफा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

सीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीबीएमबी का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 (1) के तहत किया गया था, जिसके अनुसार बोर्ड का शासनादेश प्रशासन, बांध और जलाशयों का रखरखाव और नंगल हाइडल चैनल और रोपड़, हरिक, फिरोजपुर में सिंचाई हेडवर्क्स के संचालन के लिए है।

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