कुल्लू दशहरा: 21 से 27 अक्टूबर तक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध, धारा 163 के तहत आदेश जारी

16 अक्टूबर, 2026 | खबर अभी-अभी | कुल्लू

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

आदेश के अनुसार, 21 से 27 अक्टूबर तक कुल्लू, मनाली और भुंतर पुलिस थाना क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के जवानों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस अधीक्षक कुल्लू की रिपोर्ट के मुताबिक, दशहरा उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

प्रशासन ने भुंतर, कुल्लू और मनाली क्षेत्र के नगर निकायों, ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले नए व्यक्तियों, विशेषकर विदेशी नागरिकों, शॉल विक्रेताओं, प्रवासी मजदूरों, घरेलू सहायकों और संदिग्ध व्यक्तियों के आगमन या ठहरने की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। किसी के पास हथियार मिलने पर भी तत्काल पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा।

आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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