
4 नवंबर, 2026 | खबर अभी-अभी | शिमला

दीपावली के मद्देनजर पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए शिमला पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने रोहड़ू और ठियोग में दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। दोनों मामलों में संबंधित व्यक्ति पटाखों के भंडारण और बिक्री का वैध लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सके। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, पहला मामला रोहड़ू बाजार का है। 2 नवंबर को गश्त के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि अजय कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय मिठू राम, निवासी अपर बाजार रोहड़ू, अपनी दुकान में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का भंडारण और बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दुकान की तलाशी ली। इस दौरान पटाखों के 577 पैकेट से भरे छह गत्ते के कार्टन बरामद किए गए। आरोपी पटाखों के कारोबार से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। इस संबंध में पुलिस थाना रोहड़ू में अभियोग संख्या 119/2026 दर्ज किया गया है।
दूसरी कार्रवाई ठियोग क्षेत्र में की गई। पुलिस चौकी फागू की टीम 2 नवंबर को चेओग बस स्टैंड के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ओम प्रकाश (38) पुत्र मोती लाल, निवासी चेओग, ठियोग ने अपने स्टोर में बिक्री के उद्देश्य से भारी मात्रा में पटाखे रखे हैं। पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में स्टोर की तलाशी ली। इस दौरान तीसरे कमरे में रखे गत्ते के कार्टन से विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद हुए। आरोपी भी इनके भंडारण और बिक्री से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। इस मामले में पुलिस थाना ठियोग में अभियोग संख्या 164/2026 दर्ज किया गया है।
पुलिस ने दोनों मामलों में बरामद पटाखों को नियमानुसार कब्जे में ले लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9(बी) के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों मामलों में पुलिस का अन्वेषण जारी है।
जिला पुलिस शिमला ने बताया कि दीपावली के दौरान पटाखों के अवैध भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध लाइसेंस पटाखों का कारोबार करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।





