5.5 किलो अफीम डोडा/पोस्त मामले में मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, बैकवर्ड लिंक से खुला नेटवर्क

15 सितंबर 2026 | खबर अभी अभी | शिमला

शिमला। नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शिमला पुलिस ने कुमारसैन थाने में दर्ज 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त (Poppy Straw) बरामदगी के मामले में मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई जांच के दौरान सामने आई Backward Linkages के आधार पर की।

30 जुलाई को वाहन से बरामद हुआ था नशीला पदार्थ

30 जुलाई 2026 को Detection Team Sub-Division Rampur ने सैंज-लूहरी मार्ग पर एक वाहन की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान करीब 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने वाहन चालक पिंकू राम (41) निवासी कुमारसैन, जिला शिमला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पुलिस थाना कुमारसैन में अभियोग संख्या 57/2026, धारा 15, 29 NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया था।

पूछताछ में सामने आई सप्लाई की कड़ी

जांच के दौरान पिंकू राम से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नशीले पदार्थ की सप्लाई के स्रोत की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि पिंकू राम ने यह 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त बहादुर सिंह उर्फ रिंकू से आनी, जिला कुल्लू में प्राप्त किया था।

जांच में बीटू राम (31) निवासी आनी, जिला कुल्लू की भूमिका भी सामने आई। पुलिस के अनुसार बीटू राम ने नशीले पदार्थ की खरीद के एवज में बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को धनराशि भेजी थी। बीटू राम को पुलिस ने 4 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया था।

13 सितंबर को कुल्लू से हुई गिरफ्तारी

आगे की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बहादुर सिंह उर्फ रिंकू (36) पुत्र गोपी चंद, निवासी आनी, जिला कुल्लू की भूमिका मुख्य सप्लायर के रूप में सामने आने की बात कही है। पुलिस के अनुसार उसने पिंकू राम को उक्त नशीला पदार्थ उपलब्ध करवाया था और बीटू राम के माध्यम से भी इसकी खरीद के संबंध में धनराशि प्राप्त की थी।

Backward Linkages के आधार पर बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को 13 सितंबर 2026 को कुल्लू से धारा 29 NDPS Act के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को ACJM रामपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 16 सितंबर 2026 तक पुलिस हिरासत रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस मामले में नशीले पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

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