
ख़बर अभी अभी ब्यूरो सोलन
5 अगस्त 2023

लोग सिलिंडर में कम रसोई गैस को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को सिलिंडर उपलब्ध करवाने से पहले इनका वजन करना अनिवार्य है।
गोदामों में रसोई गैस सिलिंडरों की अब जांच होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत आने के बाद खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला नियंत्रक अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किए हैं। विभाग का मानना है कि सिलिंडर के ऊपर प्लास्टिक की सील लगी रहती है। यह सील भी प्लास्टिक से ही बंद होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रति सिलिंडर 14.2 किलोग्राम गैस रहती है।
हिमाचल में विभिन्न कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलिंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कई जगह मजदूर गोदाम से सिलिंडर लेकर लोगों के घरों में जाते हैं जबकि कई कंपनियां पिकअप के माध्यम से लोगों को सड़क तक रसोई गैस सिलिंडर उपलब्ध कवरा रही हैं। लोग सिलिंडर में कम रसोई गैस को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को सिलिंडर उपलब्ध करवाने से पहले इनका वजन करना अनिवार्य है।
गाड़ी में कंपनी के कर्मचारियों के पास सिलिंडर तोलने की मशीन रखना अनिवार्य है। ताकि लोगों को शिकायत करने का मौका न मिल सके। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने कहा कि रसोई गैस सिलिंडर की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में विभाग संबंधित कर्मचारियों को गोदामों में जाकर सिलिंडर का वजन करने के लिए कहा गया है। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वह बिना सील वाले सिलिंडर न लें।
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