
हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। खनन को लेकर होने वाले चालान की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी के निर्देशानुसार अब अवैध खनन में पकड़ी गई जेसीबी, टिप्पर, एक्सकेवेटर जैसी भारी मशीनों को अनिवार्य रूप से जब्त कर सीधे न्यायालय में पेश किया जाएगा। नए निर्देशों में छोटे परिवहन साधनों को थोड़ी राहत दी गई है। अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर और खच्चरों के मामलों में पुलिस कानून के प्रावधानों के तहत चालान कर उन्हें कंपाउंड कर सकती है।
हालांकि, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि हर कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाए और केवल अनुमति योग्य मामलों में ही यह सुविधा दी जाए। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वह थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जब्त खनन सामग्री का निपटान खनन विभाग के माध्यम से नीलामी या निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द किया जाएगा।





