
कुल्लू –
जिला दंडाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा ने कसोल, तोष, मणिकरण, पुल्गा, ग्राहण और बरशैणी घाटी जैसे क्षेत्रों में सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापित की जा रही अनधिकृत पार्टियों और कार्यक्रमों पर कड़ा संज्ञान लिया है। प्रशासन के ध्यान में आया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ होर्डिंग्स और पोस्टरों के जरिए ऐसे कार्यक्रमों का प्रचार किया जा रहा है, जिन्हें जिला प्रशासन या पुलिस द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से सार्वजनिक शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए, जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के तहत जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निरंतर निगरानी करने और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, तहसीलदार भुंतर और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे पुलिस सहायता के साथ इन क्षेत्रों से सभी अनधिकृत होर्डिंग्स, बैनर और प्रचार सामग्री को तुरंत हटाएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति, संस्था या सोशल मीडिया हैंडल इन अनधिकृत आयोजनों के प्रचार या आयोजन में संलिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
कुल्लू ब्यूरो रिपोर्ट सुशांत शर्मा..





