शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर कुल्लू पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 87 चालान काटे

12/8/2026
कुल्लू
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युवाओं को नशे और तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों से बचाने तथा शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू की उपलब्धता पर रोक लगाने के लिए कुल्लू पुलिस ने Anti-Chitta Drive Phase-II के तहत व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाली दुकानों, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

पुलिस की कार्रवाई के दौरान तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर COTPA Act के तहत 87 चालान किए गए। इन मामलों में पुलिस ने कुल 13,400 रुपये का जुर्माना वसूला।

मनाली में एक अभियोग दर्ज

कार्रवाई के दौरान पुलिस थाना मनाली में Prohibition of Sale Loose Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016 की धारा 6 और 7 के तहत एक अभियोग भी दर्ज किया गया है।

निरीक्षण के दौरान पुलिस टीमों ने दुकानदारों और ढाबा संचालकों को शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

युवाओं को नशे से दूर रखना प्राथमिकता

जिला पुलिस कुल्लू के एसपी अभिषेक ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे और तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर रखने के लिए पुलिस की ओर से ऐसे निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार और प्रभावी तरीके से जारी रहेंगे।

पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थानों के आसपास ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करना भी है, जहां युवा नशे और तंबाकू उत्पादों के संपर्क से दूर रह सकें।

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