कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पर प्रतिबंध

17 अक्टूबर, 2026 | खबर अभी-अभी | कुल्लू

सुशांत शर्मा, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून सहित अन्य हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार, 21 से 27 अक्टूबर तक दशहरा उत्सव क्षेत्र और उसके आसपास इन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इनके संचालन के लिए पुलिस अधीक्षक, कुल्लू से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने ड्रोन संचालकों को ड्रोन नियम, 2021 तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, डीजीसीए या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से वैध अनुमति प्राप्त संस्थाओं को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 15 अक्टूबर, 2026 को जारी आदेश संख्या 4540/एमए में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है। पूर्व आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

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