
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
2 दिसंबर 2022
मार्च, 2020 में देशभर में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाऊन लगाना पड़ा था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो गेहूं प्रति माह मुफ्त वितरित किए जाने की घोषणा की थी जोकि वर्तमान में भी जारी है।
पंजाब सरकार को केंद्र की ओर से 2,36,511.495 मीट्रिक टन गेहूं मुफ्त गरीब परिवारों में वितरित करने को भेजी थी जोकि 1 करोड़ 57 लाख 67 हजार 433 कार्ड धारकों को डिपो होल्डर्स की मार्फत प्रति परिवार 5 किलो वितरित की जानी थी। सरकार ने केंद्र से मिली गेहूं का 10.24 प्रतिशत हिस्सा घटाकर जिलावार वितरण मैमो जारी कर दिया। जितनी कटौती गेहूं की की गई उसकी कीमत करोड़ों में है जिसे लेकर पंजाब के डिपो होल्डर एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं जिनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
केंद्र से आई गेहूं का वितरण करने के लिए 7 नवम्बर को पंजाब सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के विभाग के निदेशक की ओर से जिला खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के कंट्रोलर्स को भेज मैमो नंबर 1382 में जिलावार वितरित करने के लिए भेजी जाने वाली गेहूं का विवरण दिया था जिसमें कुल 2,12,269.530 मीट्रिक टन गेहूं वितरण के लिए भेजा दर्शाया गया है जो कि केंद्र से आए गेहूं से 2,43,41,965 मीट्रिक टन कम है जिसकी कीमत करोड़ों में है।


