चिट्टा तस्करी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

24 सितंबर | खबर अभी अभी | शिमला

6.73 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में न्यायालय ने नहीं दी राहत

शिमला। चिट्टा तस्करी के मामले में शिमला पुलिस को न्यायालय में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना कुमारसैन में दर्ज अभियोग संख्या 37/2026, दिनांक 13 मई 2026, धारा 21 व 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी मुस्ताक अली, निवासी रामपुर क्षेत्र, जिला शिमला, उम्र 26 वर्ष की जमानत याचिका माननीय विशेष न्यायाधीश-II, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने 24 सितंबर 2026 को खारिज कर दी।

पुलिस के अनुसार, मामले में आरोपी के कब्जे से 6.73 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया था। जांच के दौरान उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर शिमला पुलिस ने न्यायालय के समक्ष मामले की प्रभावी पैरवी की।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

शिमला पुलिस ने कहा कि जिले में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के साथ-साथ उनके नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष मजबूत पैरवी के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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