
4 नवंबर, 2026 | खबर अभी-अभी | शिमला

नशीली दवाइयों के अवैध कब्जे के मामले में शिमला की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीबीआई), शिमला की अदालत ने 2 नवंबर, 2026 को सुनाया।
मामले के अनुसार, पुलिस थाना नेरवा में 24 फरवरी, 2023 को अभियोग संख्या 12/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी कंवर सिंह पुत्र कृपा राम, निवासी नेरवा, जिला शिमला के कब्जे से कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप (CODIREX-C) की पांच बोतलें बरामद की थीं। प्रत्येक बोतल 100 मिलीलीटर की थी और कुल बरामदगी 500 मिलीलीटर कफ सिरप की रही।
बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नशीली दवाइयों के अवैध कब्जे को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। मामले की जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई।
पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष छह माह के कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
शिमला पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।





