फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिलेगा 60 हजार से दो लाख तक का बीमा कवर

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

3 जुलाई 2023

मौसम के खराब होने या सूखा पड़ने से फसल नष्ट होने पर किसानों को 60 हजार से लेकर दो लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। ओलावृष्टि के लिए 30 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगामी तीन वर्षों के लिए अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना मक्की, धान, गेहूं, जौ सहित आलू, टमाटर, अदरक, मटर, फूलगोभी और बंदगोभी की फसलों के लिए जारी की गई है

मौसम के खराब होने या सूखा पड़ने से फसल नष्ट होने पर किसानों को 60 हजार से लेकर दो लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। ओलावृष्टि के लिए 30 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगामी तीन वर्षों के लिए अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना मक्की, धान, गेहूं, जौ सहित आलू, टमाटर, अदरक, मटर, फूलगोभी और बंदगोभी की फसलों के लिए जारी की गई है।

यह बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी करेगी। प्रीमियम किसान, केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से जमा करेंगे। कृषि निदेशक ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह अधिसूचना खरीफ और रबी की आगामी तीन साल की फसलों के बीमा के लिए राज्य कृषि विभाग ने जारी की है। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देश पर जारी की गई है।

यह बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी करेगी। प्रीमियम किसान, केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से जमा करेंगे। कृषि निदेशक ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह अधिसूचना खरीफ और रबी की आगामी तीन साल की फसलों के बीमा के लिए राज्य कृषि विभाग ने जारी की है। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देश पर जारी की गई है।

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