कुल्लू-करोन सड़क पर 1 से 4 अक्तूबर तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित

1 अक्टूबर, 2026 | खबर अभी-अभी | कुल्लू

। कुल्लू-करोन सड़क पर टाइल ब्लॉक बिछाने के कार्य के चलते 1 से 4 अक्तूबर, 2026 तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने तथा आम जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार कुल्लू-करोन सड़क पर किलोमीटर 0/220 से 0/270 तक टाइल ब्लॉक बिछाने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते निर्धारित अवधि के दौरान इस सड़क मार्ग पर आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही के लिए शिशामाटी बाईपास सड़क को वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्धारित किया है। लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिशासी अभियंता को वैकल्पिक मार्ग पर यातायात की सुचारू एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने तथा उचित स्थानों पर यातायात संकेतक स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, पुलिस अधीक्षक कुल्लू को प्रतिबंध की अवधि के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि 1 से 4 अक्तूबर तक निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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