ट्रैफिक जाम में नहीं फंसेगी जान, एंबुलेंस को रास्ता दिलाएंगे हिमाचल पुलिस के बाइक राइडर

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गंभीर चिकित्सा आपात परिस्थितियों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए हिमाचल पुलिस ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस के बाइक राइडर एंबुलेंस को ट्रैफिक जाम से सुरक्षित निकालकर अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेंगे।

पुलिस के अनुसार सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, गंभीर प्रसूति जटिलताओं और अन्य जीवनरक्षक परिस्थितियों में हर मिनट बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामलों में यदि एंबुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है तो मरीज की जान को खतरा बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब एंबुलेंस को पुलिस एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस सुविधा के लिए एंबुलेंस चालक, 108 सेवा या अस्पताल का इमरजेंसी विभाग पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर सूचना दे सकता है। मरीज की स्थिति का संक्षिप्त सत्यापन होने के बाद संबंधित क्षेत्र की ट्रैफिक यूनिट या पुलिस बाइक राइडर को अलर्ट किया जाएगा, जो एंबुलेंस को प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल तक पहुंचाने में सहायता करेंगे।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि एंबुलेंस का सायरन सुनते ही तुरंत रास्ता दें। मोटर वाहन अधिनियम के तहत एंबुलेंस को रास्ता देना कानूनी दायित्व है। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना और गंभीर मामलों में छह माह तक की सजा का प्रावधान है।

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