
#खबर अभी अभी मंडी ब्यूरो*
01 नवम्बर 2024
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 01 से 15 नवम्बर तक एनएच-21 को बिंद्रावनी से पंडोह तक वाहनों की आवाजाही मुरम्मत व जीर्णाेद्धार कार्य के चलते रोजाना डेढ़ घंटे दोपहर और दो घंटे रात के लिए प्रतिबंधित है। आदेशों के अनुसार वाहनों की आवाजाही पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे जबकि मध्यरात्री 12:30 बजे से तड़के 02:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना निदेशक, एनएचएआई, मण्डी ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि एनएच 21 में बिंद्रावनी से लेकर पंडोह तक 4-लेन सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रत है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में बिंद्रावनी से पंडोह तक एनएच-21 की मुरम्मत और जीर्णाेद्धार की सख्त जरूरत है।
उन्होंने बताया कि सड़क से गुजरने वाले व्यक्तियों और वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 01 से 15 नवम्बर तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है ताकि एनएचएआई बिंद्रावनी से पंडोह तक एनएच की मुरम्मत का कार्य कर सके।





