पांवटा साहिब में प्रतिबंधित काकड़ के शिकार का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार



खबर अभी अभी ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)।
जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में वन विभाग ने प्रतिबंधित वन्यजीव काकड़ (नॉर्दर्न रेड मुनजैक) के अवैध शिकार के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ग्राम पंचायत अजोली के किशनकोट निवासी दर्शन लाल (47) के रूप में हुई है।

उधर, सहायक वन अरण्यपाल पांवटा साहिब आदित्य शर्मा ने बताया कि वन विभाग को 2 फरवरी 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी ने कुड़कू के जंगल क्षेत्र में जंगली जानवर का शिकार किया है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर छापा मारा।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से काकड़ का मांस, एक डबल बैरल रायफल, जिंदा कारतूस तथा मांस काटने के औजार (चाकू व क्लीवर) बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी मांस को बेचने की फिराक में था।

वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 (शिकार), धारा 2(16), धारा 49B एवं धारा 51 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

विभाग अब यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि इस अवैध शिकार में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा क्या यह किसी बड़े गिरोह से जुड़ा मामला है।
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