तबादला मामलों में सीधे कोर्ट जाने पर सरकार सख्त

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विभागीय प्रक्रिया अपनाए बिना अदालत पहुंचने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामलों में नई सख्ती लागू कर दी है। कार्मिक विभाग ने व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 (CGP-2013) में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित विभागीय प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे अदालत का रुख करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत निवारण के लिए पहले विभाग से संपर्क जरूरी
फरवरी 2025 में जोड़ा गया था पैरा 22ए

सरकार की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार तबादलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए फरवरी 2025 में पैरा 22ए जोड़ा गया था। इसमें कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे पहले अपनी शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

हालांकि सरकार के संज्ञान में आया कि कई कर्मचारी इन निर्देशों की अनदेखी कर सीधे अदालतों में याचिकाएं दायर कर रहे हैं, जिससे कई मामलों में स्थगन आदेश भी मिल रहे हैं।

निर्देशों के उल्लंघन पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
CCS नियमों के तहत शुरू होगी कार्रवाई

नए प्रावधान के तहत यदि कोई कर्मचारी निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो इसे सरकारी आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 और अन्य लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने सभी विभागों, प्रशासनिक सचिवों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस निर्णय की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए, ताकि तबादला मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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