
खबर अभी-अभी | 21 अगस्त, 2026 | कुल्लू।

जिला कुल्लू के थाना मनाली में दर्ज POCSO Act के एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाल अपचारी को विधि के अनुरूप अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल अपचारी को 14 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार 19 अगस्त, 2026 को पुलिस थाना मनाली में POCSO Act की धारा 6 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार एक किशोर पर एक नाबालिग के साथ कथित लैंगिक अपराध करने का आरोप है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना मनाली की टीम ने त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करते हुए जांच के दौरान रामबाग, मनाली से संबंधित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया।
जांच से संबंधित आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाल अपचारी को प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड कुल्लू के समक्ष पेश किया गया। किशोर न्याय अधिनियम एवं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत किशोर न्याय बोर्ड ने बाल अपचारी को 14 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन होम भेजने के आदेश दिए।
जिला कुल्लू पुलिस ने बताया कि मामले में नियमानुसार निष्पक्ष एवं संवेदनशील जांच की जा रही है। नाबालिग पीड़ित की पहचान गोपनीय रखना कानूनन अनिवार्य है और पुलिस द्वारा इस संबंध में सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं।





