
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
17 जनवरी 2023
सिरमौर जिला में सिंगल यूज प्लास्टिक पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश जारी किए है कि सभी संबंधित उत्पादन यूनिट का दो दिन के अंदर निरीक्षण करें। प्रथम कार्रवाई में चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर नियमानुसार चालान किया जाएगा।
उपायुक्त सिरमौर ने सोमवार को नाहन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध नियमों और जुर्माना संबंधी जानकारियों को साझा करने के लिए व्यापारियों, निर्माता, रिटेलर और अधिकारियों की एक संयुक्त जागरूकता बैठक की अध्यक्षता करते हुए उचित दिशा निर्देश जारी किए।
उपायुक्त ने कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग किसी भी रूप में मान्य नहीं है। नॉन वॉवन कैरी बैग जो पहले 60 जीएसएम तक मान्य था, अब जनवरी माह से इसे 80 जीएसएम किया गया है। व्यापारियों से आग्रह किया कि नॉन वॉवन कैरी बैग का जितना भी स्टॉक 80 जीएसम से नीचे का उनके पास उपलब्ध है, उसे उत्पादक अथवा सप्लायर को वापिस कर दें या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करवा दें, जहां पर इसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाएगा।
उपायुक्त ने व्यापारी वर्ग के साथ उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कैरी बैग को किसी भी रूप में प्रयोग में न लाया जाए, क्योंकि यह कैरी बैग प्रतिबंधित है। इससे पूर्व बैठक में कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर भी चर्चा हुई और इस बैग की किस प्रकार टेस्टिंग की जाएगी, इसके बारे में भी जानकारी दी गई।
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*





