चिट्टा तस्करी मामले में आरोपी की जमानत याचिकाएं खारिज

6 नवंबर, 2026 | खबर अभी-अभी | शिमला

शिमला में चिट्टा तस्करी के मामले में आरोपी लखविंदर सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायालय ने आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 20 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की थी।

पुलिस के अनुसार, पुलिस थाना वेस्ट, शिमला में 19 अक्तूबर, 2026 को अभियोग संख्या 220/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 में मामला दर्ज किया गया था। मामले में 36 वर्षीय लखविंदर सिंह पुत्र जसवीर सिंह को आरोपी बनाया गया है।

जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अदालत में मामले से जुड़े तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत किए। विशेष न्यायाधीश, शिमला ने 5 नवंबर, 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

शिमला पुलिस ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पुलिस तस्करी से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने और ऐसे मामलों में न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रही है।

Share the news