
6 नवंबर, 2026 | खबर अभी-अभी | कुल्लू

दीपावली पर सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कुल्लू प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 8 नवंबर को दीपावली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
उपमंडलाधिकारी नागरिक कुल्लू की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पटाखों की बिक्री केवल पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही कर सकेंगे। अस्थायी दुकानों में अग्नि सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम करना अनिवार्य होगा। विक्रेता केवल अधिकृत कंपनियों के स्वीकृत पटाखे ही बेच सकेंगे।
अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य शांति क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पटाखों का इस्तेमाल बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों से दूर सुरक्षित स्थानों पर ही किया जा सकेगा। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखों के साथ लड़ियों और श्रृंखलाबद्ध पटाखों की बिक्री एवं उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने कुल्लू उपमंडल में पटाखों की बिक्री और सामूहिक आतिशबाजी के लिए छह स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें नेहरू पार्क सरवरी, रामबाग अखाड़ा, रथ मैदान ढालपुर, मेला मैदान भुंतर, जिया पुल के नीचे भुंतर और काली माता मंदिर के समीप शाढ़ाबाई शामिल हैं। इनमें रामबाग अखाड़ा में सामूहिक आतिशबाजी होगी, जबकि बाकी पांच स्थानों पर पटाखों की बिक्री की जाएगी।
पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में लाइसेंस जारी करेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे दीपावली का पर्व सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएं तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।





