
13 अक्टूबर, 2026 | खबर अभी-अभी | कुल्लू

कुल्लू की छाटनसेरी-बेंची सड़क पर मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते 19 अक्टूबर तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जिला दंडाधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, सड़क के किलोमीटर 0/00 से 1/500 तक सीमेंट कंक्रीट मार्ग निर्माण सहित मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते 9 से 19 अक्टूबर, 2026 तक यातायात बंद रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग के मनाली मंडल के अधिशासी अभियंता को वैकल्पिक मार्ग पर संकेतक लगाने और वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।





