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अदालत ने कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित में सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृतमैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। अदालत ने प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका पर राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम उसके वैधानिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी बैन फिलहाल प्रभावी रहेगा।





