
खबर अभी अभी | 03 सितंबर 2026 | कुल्लू

कुल्लू। राष्ट्रीय राजमार्ग-305 पर धामण में स्थापित 170 फीट लंबे टीडीआर बैली ब्रिज को हटाने यानी डिस्मेंटल करने का कार्य 4 सितंबर से 24 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इस दौरान आम जनता की सुविधा और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने यातायात विनियमन के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आदेश में कहा है कि बैली ब्रिज को हटाने का कार्य पर्यटकों की आवाजाही के ऑफ-सीजन के दौरान किया जा रहा है। इस अवधि में एनएच-305 पर यातायात का दबाव अपेक्षाकृत कम रहता है। इससे ब्रिज को सुरक्षित और निर्धारित समय में हटाने के साथ-साथ आम जनता एवं पर्यटकों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम रखने में मदद मिलेगी।
जारी आदेश के अनुसार धामण में बैली ब्रिज के स्थान पर सुबह 8 से 9 बजे, 10 से 11 बजे, दोपहर 12 से 1 बजे, 2 से 3 बजे, शाम 4 से 5 बजे तथा 6 से 7 बजे तक वन-वे ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। प्रत्येक निर्धारित वन-वे अवधि के बीच सड़क मार्ग दोनों दिशाओं में यातायात की आवाजाही के लिए खुला रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल डिवीजन, कुल्लू के अधिशासी अभियंता को कार्यस्थल और उसके आसपास पर्याप्त साइन बोर्ड, चेतावनी सूचनाएं, बैरिकेडिंग तथा अन्य आवश्यक यातायात प्रबंधन उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य वाहन चालकों और आम जनता को यातायात व्यवस्था की जानकारी समय रहते उपलब्ध करवाना है।
वहीं, पुलिस अधीक्षक कुल्लू को आवश्यक पुलिस बल की तैनाती कर प्रभावी यातायात विनियमन, जन सुरक्षा तथा आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और आम जनता से अपील की है कि निर्धारित समय के दौरान यातायात विनियमन में सहयोग करें और मौके पर तैनात पुलिस एवं विभागीय कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान निर्धारित डायवर्जन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाजाही की योजना बनाएं।





