
31/7/2026
मंडी
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हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला स्वादयुक्त (फ्लेवर्ड) तंबाकू उत्पादों के भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने युवाओं और बच्चों में बढ़ती तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले में सभी प्रकार के स्वादयुक्त चबाने वाले तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के भंडारण, बिक्री, वितरण और आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि बाजार में उपलब्ध फ्लेवर वाले तंबाकू उत्पाद विशेष रूप से युवाओं और किशोरों को आकर्षित करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसी को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।
जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दुकानों और गोदामों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा तथा प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर उन्हें जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि फ्लेवर युक्त तंबाकू उत्पाद युवाओं में नशे की लत बढ़ाने का प्रमुख कारण बन रहे हैं। ऐसे उत्पादों पर रोक से तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने और जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
मंडी में लागू इस पहल को प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि इसका प्रभाव सकारात्मक रहता है, तो भविष्य में अन्य जिलों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है।






