श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बीमार कामगारों को निजी अस्पतालों में रेफर न करने के जारी किए आदेश

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

14 मई 2023

 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में पंजीकृत मरीजों को अब गंभीर बीमारी होने पर भी निजी अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही अपना इलाज करवाना पड़ेगा। आदेशों के तहत अब हजारों कामगारों और उनके आश्रितों को बीमारी के दौरान सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ही उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। निगम के मुख्यालय की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी को पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब सरकारी संस्थानों में ही ईएसआई में पंजीकृत कामगारों को भेजा जाए।

हालांकि, यदि प्रदेश के बड़े संस्थानों और पीजीआई में भी उस बीमार का इलाज नहीं होगा तो स्पेशल केस बनाकर निजी अस्पताल को भेज जा सकता है। इस पत्र के जारी होने के बाद अब मजदूर नेता इसका विरोध जाता रहे हैं। उधर, निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार का कहना है कि निजी अस्पतालों में मरीजों और उनके आश्रितों को रेफर न करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, यदि सरकारी अस्पतालों में संबंधित इलाज की सुविधा नहीं होगी तो अंतिम उपाय के तौर पर मरीज को निजी अस्पताल में रेफर किया जा सकेगा।

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