
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सख्त औपचारिक (Formal) ड्रेस कोड अनिवार्य किया है। इसके तहत जींस, टी-शर्ट और भड़कीले कपड़ों पर रोक है। पुरुषों के लिए शर्ट-पैंट/ट्राउजर और महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार-कमीज या औपचारिक सूट अनिवार्य हैं, साथ ही पेशेवर और शालीन पहनावा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
पुरुष कर्मी: शर्ट-पैंट, कॉलर वाली शर्ट, और फॉर्मल जूते/सैंडल।
महिला कर्मी: साड़ी, सलवार-कमीज, फॉर्मल सूट या कुर्ती।
निषेध: जींस, टी-शर्ट, पार्टी वियर और अनौपचारिक कपड़े।
नियम: यह निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत जारी किए गए हैं, ताकि कार्यालयों में अनुशासन और शालीनता बनी रहे।
अतिरिक्त निर्देश: सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों के खिलाफ टिप्पणी करने और ड्यूटी के दौरान अनौपचारिक व्यवहार पर भी रोक है।
यह आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए है, जिसमें सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड/निगमों को अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।





