लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी को तीन माह का कठोर कारावास, ₹5,500 जुर्माना

6 नवंबर, 2026 | खबर अभी-अभी | शिमला

लापरवाही से वाहन चलाने और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में शिमला की अदालत ने आरोपी हरी नंद शर्मा को दोषी करार देते हुए तीन माह के कठोर कारावास और 5,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस थाना पश्चिम, शिमला में 11 जनवरी, 2019 को अभियोग संख्या 12/2019 के तहत आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 और 185 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी-3), शिमला की अदालत ने 4 नवंबर, 2026 को फैसला सुनाते हुए हरी नंद शर्मा को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।

शिमला पुलिस के अनुसार, मामले में प्रभावी जांच और न्यायालय में उचित पैरवी के चलते दोषसिद्धि संभव हुई। पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लापरवाही से वाहन चलाने तथा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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