
18 सितंबर 2026 | खबर अभी अभी | मंडी

मंडी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी नवीन कुमार ने निजी मोटरसाइकिल, मोपेड और स्कूटी का व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग न करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर-परिवहन निजी दोपहिया वाहन मालिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों को ले जाने के लिए अपने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि गैर-परिवहन निजी मोटरसाइकिल अथवा मोपेड/स्कूटी को ‘रैपिड’ या ऐसे किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों के परिवहन के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, परिवहन विभाग मंडी की ओर से कोई औपचारिक अनुमति या प्राधिकरण प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे निजी वाहनों से यात्रियों को किराये पर ले जाना अनधिकृत है और मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के विपरीत है।
उन्होंने जिला मंडी की जनता से अपील की कि ऐसे अनधिकृत निजी वाहनों से यात्रा करने का विकल्प न चुनें। यात्रियों के परिवहन के लिए केवल विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत वाणिज्यिक वाहनों का ही उपयोग किया जाए।
नवीन कुमार ने कहा कि यदि कोई निजी दोपहिया वाहन व्यावसायिक गतिविधि अथवा यात्रियों के अनधिकृत परिवहन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और संबंधित नियमों के तहत नियमानुसार दंडात्मक एवं प्रवर्तनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निजी मोटरसाइकिल, स्कूटी और मोपेड मालिकों से भी आग्रह किया कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालकों के प्रलोभन या बहकावे में आकर अपने निजी वाहनों का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग न करें। ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी भी नियमानुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।





