हाईकोर्ट ने शिमला में बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए केंद्रीय पशु कल्याण बोर्ड को जारी किया नोटिस

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

22 जून 2023

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला में बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के मामले में केंद्रीय पशु कल्याण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अदालत ने बंदरों और लावारिस कुत्तों से निजात पाने के लिए राज्य सरकार को तिरूमाला तिरूपति संस्थान से संपर्क साधने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ने बंदरों के खतरे का सफलतापूर्वक उन्मूलन किया है।

अदालत ने टुटू के पास बंदरों के आतंक से युवती की मौत पर कड़ा संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय सहित प्रधान सचिव वन, उपायुक्त शिमला, आयुक्त नगर निगम और डीएफओ वन्य जीव को प्रतिवादी बनाया गया है।

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