कंगना रनौत को आगरा कोर्ट से राहत, तलब करने की मांग खारिज; वादी बोले- फैसले को देंगे चुनौती

5/8/2026
मंडी
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मंडी से भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत को किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान से जुड़े मामले में आगरा की विशेष एमपी-एमएलए अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें तलब (समन जारी) करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि, मामले के शिकायतकर्ता ने इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।

यह मामला कंगना रनौत के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कथित तौर पर “रेप और मर्डर” जैसी घटनाएं होने का दावा किया था। इस बयान के बाद आगरा के अधिवक्ता रामाशंकर शर्मा ने अदालत में शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि इससे किसानों की छवि धूमिल हुई और उनकी भावनाएं आहत हुईं।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से कंगना रनौत को अदालत में तलब करने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने समन जारी करने की मांग को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।

अदालत के फैसले के बाद शिकायतकर्ता अधिवक्ता रामाशंकर शर्मा ने कहा कि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि अदालत के आदेश के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्पों का उपयोग किया जाएगा।

गौरतलब है कि कंगना रनौत के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयानों पर देश के विभिन्न हिस्सों में पहले भी कानूनी विवाद और शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

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