पंजाब रोडवेज बस में चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी गुलशन कुमार को मिली जमानत

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शिमला की विशेष अदालत ने पंजाब रोडवेज की बस में 9.18 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद होने के मामले में गिरफ्तार कुल्लू निवासी गुलशन कुमार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश-II यजुविंदर सिंह की अदालत ने जांच पूरी होने और मामले में आगे कोई बरामदगी शेष न होने को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 मई को पुलिस ने नियमित जांच के दौरान पंजाब रोडवेज की एक बस को रोका था। बस में यात्रा कर रहे एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने बस चालक और परिचालक को गवाह बनाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवक के पैरों के नीचे रखे काले रंग के एक लिफाफे से 9.18 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

पुलिस जांच में आरोपी की पहचान गुलशन कुमार निवासी गांव गगनी/गराड़ी, डाकघर अरसू, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू के रूप में हुई। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी से आगे किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। अदालत ने मामले के तथ्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए।

हालांकि, मामले की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी तथा आरोपी को अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

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