
16 सितंबर 2026 | खबर अभी अभी | बिलासपुर

बिलासपुर। जिला बिलासपुर में पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल पांच अभियोग दर्ज किए हैं। इनमें मनरेगा की हाजिरी को लेकर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी के दो मामले तथा AIIMS कोठीपुरा में सार्वजनिक मार्ग पर रेहड़ियां लगाकर आवाजाही बाधित करने के तीन मामले शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, 15 सितंबर को थाना सदर में मंगरोट निवासी आशा देवी ने शिकायत दर्ज करवाई कि मनरेगा की हाजिरी लगाने के दौरान अमरा देवी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देने के साथ रास्ता रोका। शिकायत के आधार पर थाना सदर में BNS की धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2) और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसी मामले में अमरा देवी निवासी मंगरोट ने भी पुलिस को शिकायत दी कि मनरेगा की हाजिरी का इंतजार करते समय आशा देवी और उसकी माता ने उसके साथ गाली-गलौज, लड़ाई-झगड़ा और मारपीट की तथा रास्ता रोककर धमकियां दीं। पुलिस ने इस शिकायत पर BNS की धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2), 324(4) और 3(5) के तहत अभियोग दर्ज किया है। दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है।
वहीं, सदर पुलिस टीम ने गश्त के दौरान AIIMS कोठीपुरा में सार्वजनिक मार्ग पर रेहड़ियां लगाकर लोगों की आवाजाही बाधित करने के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए। पुलिस के अनुसार, नोआ निवासी एक महिला फलों की रेहड़ी लगाकर सार्वजनिक मार्ग घेरती पाई गई। इसके अलावा डंगोह, तहसील गनारी, जिला ऊना निवासी अजय मोहम्मद चाय की रेहड़ी तथा चिल्ला, डाकघर नोआ, तहसील सदर निवासी प्यारे लाल चाय-नमकीन की रेहड़ी लगाकर मार्ग पर बाधा उत्पन्न करते पाए गए।
तीनों मामलों में थाना सदर में BNS की धारा 285 के तहत अभियोग दर्ज किए गए हैं। पुलिस द्वारा सभी मामलों में आगामी अन्वेषण किया जा रहा है।





